Thursday, August 28, 2025

भारत में कैसे नागरिकता मिलती है

भारत में कैसे मिलती है नागरिकता? भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान का आर्टिकल 5-11 नागरिकता के बारे में बात करता है. उसके मुताबिक़, 26 जनवरी, 1950 को संविधान बनने के समय भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा, जिसका: जन्म भारत में हुआ हो माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो संविधान लागू होने के पांच साल पहले से भारत में रह रहा हो इसके अलावा इन अनुच्छेदों में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, जिनके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या, वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत में लौट आए हों, या, या, ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभिाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रह रहा हो, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना गया है. भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कागज़ नहीं दिया जाता. संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाला शख्स भारतीय नागरिक है. भारत में पैदा होने वाली संतान या उनके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं. इसके अलावा भारत में पैदा हुआ शख्स जो अब बाहर रह रहा है, उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतज़ाम है. भारत में जन्मे लोग बर्थ सर्टिफ़िकेट या जन्म प्रमाणपत्र दिखाकर साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है, इस लिहाज़ से वो भारत के नागरिक हुए. जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है. अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन करके बनवा सकते हैं. इसके लिए फॉर्म भरना होता है. फॉर्म ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरकर जमा कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म dc.crsorgi.gov.in/crs की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा. इसे भरकर नज़दीकी जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में देना होगा. तथ्य बीबीसी के सौजन्य से

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